शिक्षा का अधिकार (RTE) के अंतर्गत, बच्चों के लिए 3 से 6 वर्ष की आयु के बीच नर्सरी, KG-I , और कक्षा 1 में प्रवेश सुनिश्चित किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि हर बच्चा, खासकर समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित, शिक्षा के अवसरों से वंचित न रहे।
छत्तीसगढ़ शिक्षा का अधिकार (RTE) -
3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए
छत्तीसगढ़ शिक्षा का अधिकार (RTE)
के अंतर्गत, बच्चों के लिए 3 से 6 वर्ष की आयु के बीच
नर्सरी,
KG-I
और
कक्षा 1
में प्रवेश सुनिश्चित किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि
हर बच्चा, खासकर समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित, शिक्षा के अवसरों से वंचित न
रहे। RTE Act के तहत, विशेष रूप से इन आयु वर्ग के बच्चों के लिए
25%
सीटें सरकारी और निजी स्कूलों में आरक्षित की जाती हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इस एक्ट को लागू करने के लिए कई योजनाएँ बनाई हैं,
ताकि सभी बच्चों को एक समान अवसर मिल सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षा
का अधिकार हर बच्चें तक पहुंचे, सरकारी स्कूलों में प्रवेश का अवसर दिया जाता
है और निजी स्कूलों में भी एक निश्चित प्रतिशत सीटें आरक्षित होती हैं।
RTE के तहत बच्चों के लिए क्या सुविधाएँ हैं:
नि:शुल्क शिक्षा
RTE Act 2009 धारा 12(1)(c) के तहत, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की
जाती है। इसमें किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म और अन्य शिक्षा संबंधित सामान भी
शामिल होते हैं।
आरक्षित सीटें:
निजी स्कूलों में भी 25% सीटें समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित
की जाती हैं।
समावेशी शिक्षा:
यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर बच्चा, चाहे उसकी सामाजिक, आर्थिक या
शारीरिक स्थिति कुछ भी हो, समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके।
अधिक जानकारी के लिये निचे के आर्टिकल्स को पढना ना भूले ।
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